भारत का संविधान - Study Guide

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آخر تحديث: 23 يوليو 2024

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قراءة دستور الهند الكامل باللغة الهندية. (भारत का संविधान) بهارات سامفيدهان

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المؤلف: Banaka

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الوصف التفصيلي

भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश सबसे सबसे लंबा लिखित संविधान है।। अब अब 465 अनुच्छेद، तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। 5 इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद، अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्‍वरूप की व्‍यवस्‍था गई है है जिसकी कुछ अपवादों अपवादों के अतिरिक्त है।। केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति है। धारा के संविधान की धारा 79 के अनुसार، केन्‍द्रीय संसद की परिषद् में राष्‍ट्रपति दो दो जिन्‍हें जिन्‍हें राज्‍यों की परिषद परिषद राज्‍यसभा लोगों का सदन सदन सदन सदन सदन सदन सदन सदन सदन सदन सदन सदन सदन सदन सदन सदन सदन सदन सदन।।। धारा की धारा 74 (1) में यह व्‍यवस्‍था गई है राष्‍ट्रपति राष्‍ट्रपति सहायता करने करने सलाह सलाह देने के लिए एक जिसका जिसका प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होगा होगा होगा होगा होगा होगा होगा، इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित जिसका प्रमुख प्रमुख प्रधानमंत्री जो वर्तमान वर्तमान में नरेन्द्र हैं।।

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्‍येक राज्‍य में एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर و उत्तर प्रदेश و बिहार و महाराष्ट्र و कर्नाटक و आंध्रप्रदेश और तेलांगना में एक ऊपरी सदन जिसे जिसे विधानपरिषद विधानपरिषद विधानपरिषद कहा।। राज्‍यपाल राज्‍य का प्रमुख है। प्रत्‍येक राज्‍य का एक राज्‍यपाल होगा तथा राज्‍य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी।। मंत्रिपरिषद ، जिसका प्रमुख मुख्‍यमंत्री है ، राज्‍यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्‍पादन में सलाह देती है। राज्‍य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्‍य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।।

संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्‍य के बीच बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्‍ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्‍द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्‍य क्षेत्र कहा जाता है।

دستور الهند باللغة الهندية هو القانون الأعلى للهند. يضع الإطار الذي يحدد المبادئ السياسية الأساسية ، ويحدد هيكل وإجراءات وسلطات وواجبات المؤسسات الحكومية ويحدد الحقوق الأساسية والمبادئ التوجيهية وواجبات المواطنين. إنه أطول دستور مكتوب لأي دولة ذات سيادة في العالم. الأمة يحكمها. يعتبر B. R. Ambedkar كبير مهندسيها.

إنه يضفي تفوقًا دستوريًا وليس تفوقًا برلمانيًا ، حيث إنه لا ينشئه البرلمان ، بل من خلال جمعية تأسيسية ، ويتبناه الشعب ، مع إعلان في ديباجته. لا يمكن للبرلمان تجاوز الدستور.

تم اعتماده من قبل الجمعية التأسيسية في 26 نوفمبر 1949 ، ودخل حيز التنفيذ في 26 يناير 1950. مع اعتماده ، أصبح اتحاد الهند جمهورية الهند الحديثة والمعاصرة لتحل محل قانون حكومة الهند ، 1935 باعتباره الحكم الأساسي للبلاد وثيقة. لضمان التوثيق الدستوري ، ألغى واضعو الدستور القوانين السابقة للبرلمان البريطاني بموجب المادة 395 من الدستور. تحتفل الهند بدخولها حيز التنفيذ في 26 يناير من كل عام ، ويوم الجمهورية.

وتعلن الهند جمهورية ذات سيادة ، اشتراكية ، علمانية ، ديمقراطية ، وتؤكد لمواطنيها العدل والمساواة والحرية ، وتسعى لتعزيز الأخوة بينهم.
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